किसानो को फसल बीमा के प्रति जागरूकता के लिये कृषि विभाग ,नामित बीमा कंपनी और सीएससी के माध्यम से गाव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा जिसमे किसानो को अपनी फसल का बीमा करने के लिये प्रेरित किया जायेगा जिस से किसानो कि फसलो में होने वाली हानि से किसानो को मुक्ति मिल सके जिसके लिये जनपद में 26 अप्रैल से 1 मई के मध्य पंचायतो ,ब्लाक स्तर पर किसान पाठशाला का आयोजन किया जायेगा इस पाठशाला में किसानो को फसल बीमा के लाभ बताये जायेगे जिले के सभी सीएससी केन्द्रों के माध्यम से जनपद के सभी सीएससी केन्द्रों पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जायेगा
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम जिले के सभी गाव में किसान पाठशाला का आयोजन किया जायेगा साथ ही सभी जगह पर कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जायेगा साथ की किसानो को फसल बीमा के लिये जागरूक भी किया जायेगा जिस से फसलो में होने वाले नुकसान के बचा जा सके जानकारी के अभाव में बहुत से किसान अपनी फसलो का बीमा नहीं करते है और बारिशा ,ओला या प्राकर्तिक आपदा होने पर उनको नुकशान उठाना पड़ता है जिस से बचा के लिये प्रदेश के सभी जिलो में krishi विभाग ,नामित बीमा कंपनी और सीएससी के सहयोग से आगामी 26 अप्रैल से 1 मई के मध्य पंचायतो ,ब्लाक स्तर पर किसान पाठशाला का आयोजन कर किसानो को फसल बीमा के लिये जागरूक किया जायेगा
प्रदेश में दो फसल बीमा योजनावो का सञ्चालन किया जा रहा है जिसमे प्रधानमंत्री फसल बीमा और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा का सञ्चालन किया जा रहा है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य
फसल बीमा योजना प्रदेश में खरीफ व रबी मौसम में अधिसूचित समस्त फसलों को समस्त दैवी आपदाओं के विरूद्ध बीमा कवर प्रदान करती है।योजनान्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों आदि से क्षति की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर प्रदान करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कृषकों को नयी तकनीकि एवं आधुनिक बीज आदि का प्रयोग कर अपने उत्पादन को बढ़ने हेतु प्रोत्साहित करती है। आपदा वर्षो में कृषको की आय को स्थिर रखती है। कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बनाये रखने में सहायक है। कृषकों की आय में वृद्धि में सहायक।
क्या है फसल बीमा
प्राकृतिक आपदा,कीट या बीमारी के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ और वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना की शुरुवात की गई थी फसल का नुकसान होने की घटना के 7 दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस प्रावधान के लिए घोषणा करनी होती है जब कि 15 दिन के भीतर बीमित छेत्र में बीमा कंपनी व राज्य सरकार की संयुक्त कमेटी प्रभावित किसानो की फसल का निर्धारण करती है इसके बाद मुआवजा की घोषणा होती है
कैसे मिलेगा योजना का लाभ
फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत किसानों को ओलावृष्टि,प्राकृतिक आपदा ,जल भराव,प्राकृतिक आगजनी जैसी घटना होने पर कृषि विभाग और बीमा कंपनी के द्वारा संयुक्त सर्वे होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है
जिले के सभी पंचायतो में सीएससी संचालको के माध्यम किसान पाठशाला का आयोजन कर किसानो को फसल बीमा के लिये जागरूक किया जायेगा जिस से फसलो में होने वाली हानि से किसानो को बचाया जा सकेगा जिस से किसी भी किसान को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी यब बात आशीष शुक्ला प्रबंधक सी0एस0सी0 सीतापुर ने कही।